Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन

By | October 3, 2021

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन complete information has been given below in this Page. Now Haryana State Citizen can get benefit of MMPSY Online Application Form 2021 also. So check the below given complete details. हरियाणा के नागरिक के लिए अच्छी खबर, 26 फरवरी 2019 को हरियाणा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ (MMPSY) शुरू की है। इस सरकारी योजना के तहत किसान और असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को लाभ प्राप्त होता हैं। एमएमपीएसवाई(MMPSY) हरियाणा सरकार की एक पहल है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अनुसार लाभार्थी को जीवन बीमा, पेंशन लाभ के रूप में सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ईडब्ल्यूएस(EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)) परिवारों के लिए एक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है और 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। इस योजना में एक निश्चित वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायी भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत दो किस्तें पहले ही लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई हैं और अगली किस्त जल्द ही जमा कर दी जाएगी। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा, जिसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

योजना के लाभ Benefits of MMPSY Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

  • हरियाणा सरकार द्वारा लागू इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • इस योजना से राज्य के असंगठित क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसानों और मजदूरों को एवं उनके परिवार वालों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जायेगा।
  • परिवार के किसी एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया को इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जा सकता है जिन्हे प्रति वर्ष 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह राशी उन्हें किश्त में मिलेगी। हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रूपए सरकार द्वारा जमा करवाए जायेंगें।
  • इस योजना के तहत परिवार के मुखिया के नाम पर ही योजना का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी सरकार परिवार पहचान पत्र द्वारा प्राप्त करेगी।
  • सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि योजना के तहत लाभार्थी के खाते में जमा कराई जाएगी।
  • योजना के तहत, घर का एक सदस्य, मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी, को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। यदि व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
  • प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है।
  • सुरक्षा बीमा योजना के तहत का 12 रूपए का प्रीमियम भी अकाउंट से सीधे काट लिया जायेगा।
योजना का नाम

 

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (MPSY)
आर्थिक सहायता 6000 रूपए सालाना
सम्बंधित विभाग राज्य का श्रम विभाग
योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लांच तारीख फरवरी 2020
योजना के लाभार्थी छोटे किसान एवं मजदूर
पोर्टल cm-psy.haryana.gov.in/

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ Documents Required for MMPSY Parivar Samridhi Yojana

  • परिवार और परिवार का मुखिया हरियाणा के मूल निवासी होना चाहिए।
  • यदि आप किसान हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी किसान पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
  • आप जो भी व्यवसाय करते हैं उससे जुड़ा प्रत्येक विवरण आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
  • आपके स्थानीय पते का प्रमाण आपके पास अवश्य मौजूद होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र कार्ड अनिवार्य है।
  • आपके पास एक खाता बैंक में होना भी बेहद जरूरी है।

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पात्रता MMPSY Eligibility Criteria

  • योजना के लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए.
  • लाभार्थी बनने वाला परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
  • जो परिवार 180000 रूपए सालाना आय से कम कमाते हैं वे परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया Online Registration for Haryana Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana

  • जो परिवार इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/#/ पर जाएँ.
  • अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज में पहुँचने के बाद आपको ‘सिटीजन लोगिन’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर को दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जहाँ उन्हें परिवार या परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदान करनी होगी.
  • एक बार लाभार्थी अपनी परिवार आईडी और ओटीपी के जरिये आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायें इसके बाद वे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. और इसे लोक सेवा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं.

Important Links-

Apply Scheme Click Here
About MMPSY Click Here
How to Apply Check Here
Pension Premium Chart Click Here
Bank Form
Operator Login Click Here

FAQs for Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

Q. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिल रहा है?

A. 6000 रुपये

Q. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे होगा?

A. ऑनलाइन पोर्टल cm-psy.haryana.gov.in में जाकर आवेदन कर सकते है.

Q. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के ऑफलाइन आवेदन हो सकता है क्या?

A. हां, नजदीकी सरल सेंटर या अटल सेवा केंद्र या अंतोदय केंद्र में आवेदन हो सकता है.

Q. क्या मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ किसानों को भी मिलेगा?

A. योजना के अंतर्गत जिसकी भी आय 1.8 लाख से कम है, एवं जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है आवेदन कर लाभ ले सकता है.

Q. प्लॉट की माप कितनी होनी चाहिए?

A. योजना में आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के पास कम से कम 5 एकड़ खेती की जमीन मौजूद होनी चाहिए ,इससे कम जमीन होनी पर तो वह योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा.

Note:- If you have any query or suggestion regarding Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021 then they can comment us.

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